Wednesday, February 4, 2026
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UGC Controversy: विश्वविद्यालयों में समानता और न्याय – नये इक्विटी रेगुलेशन पर बहस

UGC Controversy:  विरोध या बहस में उतरने से पहले मुद्दे को सावधानी से जांचना होगा तब विरोध भी और बहस भी सही दिशा में बढ़ सकेगी..

UGC Controversy:  विरोध या बहस में उतरने से पहले मुद्दे को सावधानी से जांचना होगा तब विरोध भी और बहस भी सही दिशा में बढ़ सकेगी..

विश्वविद्यालय हमेशा से ऐसे स्थान रहे हैं जहाँ समाज के सबसे गहरे संघर्ष सबसे पहले सामने आते हैं। हाल ही में UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 के खिलाफ़ सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध केवल एक नियमावली का विरोध नहीं है, बल्कि यह इस चिंता को दर्शाता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में “इक्विटी” यानी सामाजिक न्याय को किस तरह से परिभाषित किया जा रहा है।

बहस: समान अवसर बनाम सुधारात्मक न्याय

संविधान के शुरुआती दिनों से ही यह सवाल मौजूद है कि क्या सभी को समान अवसर दिए जाएँ या फिर ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ। यही तनाव इस पूरे विवाद का केंद्र है।

नियमों का उद्देश्य

रेगुलेशन का मक़सद साफ़ है। क्लॉज़ 4 के अनुसार हर उच्च शिक्षा संस्थान को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, विकलांगता और जातीयता के आधार पर भेदभाव मिटाना होगा और समानता को बढ़ावा देना होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 46 की भावना को दर्शाता है और डॉ. भीमराव अंबेडकर के उस विचार को मज़बूत करता है कि राजनीतिक समानता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक समानता न हो।

क्लॉज़ 5 के तहत हर संस्थान में Equal Opportunity Centre (EOC) और Equity Committee बनाई जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएँ और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। साथ ही क्लॉज़ 10 और 11 UGC को यह अधिकार देते हैं कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा सके।

छात्रों की चिंता

सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध इक्विटी के विचार से नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर है। उनकी मुख्य चिंताएँ ये हैं:

इक्विटी कमेटी की संरचना में सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से नहीं है और समान भी नहीं है

“भेदभाव” की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है।

झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाव का प्रावधान (जो पहले ड्राफ्ट में था) अंतिम नोटिफिकेशन से हटा दिया गया।

छात्रों को डर है कि यह नियम संस्थागत पक्षपात को खत्म करने के बजाय नए असंतुलन पैदा कर सकते हैं। यह चिंता अमर्त्य सेन की उस आलोचना से मेल खाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि “एकतरफ़ा न्याय” नए बहिष्कार भी पैदा कर सकता है।

विश्वविद्यालयों की दुविधा

केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे नियमों का पालन करें और साथ ही कैंपस का माहौल भी संतुलित रखें।

डर है कि कहीं अकादमिक स्वतंत्रता पर असर न पड़े।

छोटे कॉलेजों पर हेल्पलाइन, कमेटी और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने का प्रशासनिक बोझ बढ़ जाएगा।

विश्वविद्यालय बहस और संवाद की जगह निगरानी केंद्र न बन जाएँ।

JNU और TISS जैसे संस्थानों ने नियमों के उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि ज़्यादा केंद्रीकरण और दंडात्मक रवैया नुकसानदेह हो सकता है।

विद्वानों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मेल खाते हैं, जैसे State of Kerala v. N.M. Thomas (1976), जिसमें असमानता दूर करने के लिए अलग व्यवहार को सही ठहराया गया था। लेकिन संवैधानिक विद्वानों का मानना है कि अनुच्छेद 14 के तहत “कानून के सामने समानता” को हमेशा समूह-आधारित मान्यताओं के अधीन नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया निष्पक्ष न हो।

दार्शनिक जॉन रॉल्स के अनुसार असमानताएँ तभी स्वीकार्य हैं जब वे सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचाएँ और निष्पक्ष प्रक्रिया में लागू हों। छात्रों का विरोध बताता है कि पहला शर्त पूरी हो सकती है, लेकिन दूसरी पर भरोसा कमज़ोर है।

वास्तविक प्रश्न

यह विवाद इस बात पर नहीं है कि भेदभाव मौजूद है या नहीं – वह तो है ही। सवाल यह है कि क्या नियमों के ज़रिए इसे खत्म करना सबसे सही तरीका है। विश्वविद्यालय अदालत नहीं हैं, वे सीखने और संवाद की जगह हैं। अगर हर असहमति को शिकायत और सज़ा के रूप में देखा जाएगा तो भरोसा टूट सकता है।

फिर भी इतिहास बताता है कि स्वेच्छा से सुधार शायद ही कभी गहरी असमानताओं को मिटा पाया है। यही वजह है कि ऐसे नियमों की ज़रूरत पड़ी।

अंततोगत्वा

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर बहस को “हक़ में” या “ख़िलाफ़” जैसे सरल शब्दों में नहीं बाँटा जा सकता। यह असल में उस संतुलन की खोज है जिसमें न्याय और भरोसा, सुधार और एकता, तथा समानता और स्वतंत्रता साथ-साथ चल सकें।

गांधीजी का अंत्योदय हमें याद दिलाता है कि नीति का मूल्यांकन सबसे आख़िरी व्यक्ति पर उसके असर से होना चाहिए। वहीं अंबेडकर की चेतावनी भी अहम है कि लोकतंत्र तब मर जाता है जब संस्थाएँ नैतिक वैधता खो देती हैं।

इन नियमों का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय इन्हें कितनी संवेदनशीलता से लागू करते हैं। और इसी अनिश्चितता में विश्वविद्यालय फिर वही बन जाते हैं जो उन्हें होना चाहिए – समाज का आईना, जो कठिन लेकिन ज़रूरी सवाल पूछता है।

(शुभराज चौधरी)

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