Kerala Rape Case: कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल रेप केस में गिरफ्तार, पलक्कड़ के होटल से रात में दबोचा गया..तीसरी शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की कार्रवाई..
केरल की राजनीति में उस समय जबरदस्त हलचल मच गई जब कांग्रेस पार्टी से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म के गंभीर मामलों में केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। उसको पलक्कड़ स्थित एक होटल से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पथानामथिट्टा के एआर कैंप भेजा गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विधायक के खिलाफ तीसरी पीड़िता की शिकायत दर्ज होने के बाद यह गिरफ्तारी की गई। इससे पहले भी उसके खिलाफ दो अलग-अलग रेप के मामले दर्ज थे, जिनकी जांच पहले से चल रही थी।
पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ पूरी होने के बाद राहुल ममकूटथिल को तिरुवल्ला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य सबूत भी एकत्र किए जा रहे हैं।
12 दिसंबर को क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी जांच
12 दिसंबर को जारी आधिकारिक आदेश के तहत राहुल ममकूटथिल के खिलाफ दर्ज पहले रेप केस की जांच राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। इससे पहले इस केस की निगरानी तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस कमिश्नर कर रहे थे।
अब विधायक के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूंगुझली के नेतृत्व में की जा रही है, जो पहले से दूसरे मामले की जांच कर रही थीं।
कांग्रेस ने पार्टी से किया निष्कासित
यौन शोषण के गंभीर आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल ममकूटथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया था कि इस तरह के आरोपों को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।
क्या हैं आरोप?
एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में विधायक पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने, लगातार शारीरिक शोषण करने और जबरन गर्भपात कराने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं।
शुरुआत में यह एफआईआर नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में केस को नेमोम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि कथित घटनाएं उसी क्षेत्राधिकार में हुई थीं।
पहले गिरफ्तारी पर लगी थी रोक
6 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट ने ममकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
जस्टिस के बाबू की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी और इसकी अगली तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की गई थी। इससे पहले तिरुवनंतपुरम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका था।
कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?
राहुल ममकूटथिल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई गैर-जमानती और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
धारा 64 – दुष्कर्म
धारा 64(2) – उसी महिला के साथ बार-बार रेप
धारा 64(f) – विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग कर रेप
धारा 64(h) – महिला के गर्भवती होने की जानकारी के बावजूद रेप
धारा 64(m) – बार-बार यौन उत्पीड़न
धारा 89 – बिना सहमति के गर्भपात
धारा 316 – आपराधिक विश्वासघात
इन सभी धाराओं के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।



