No to fake calls: TRAI ने फर्जी मार्केटिंग कॉल्स पर रोक लगाने के लिए अपने नियम और सख्त कर दिए हैं। दूरसंचार नियामक ने साफ किया है कि ऐसे कॉल्स करने वालों पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर अधिकतम 10 लाख रुपये का दंड देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही, नया DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे मोबाइल यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार मार्केटिंग कॉल्स को नियंत्रित कर सकेंगे। TRAI ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन्स (TCCCPR) की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे फर्जी कॉल्स और मैसेज पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।
TRAI का नया नियम: फर्जी कॉल और मैसेज पर सख्ती, 10 लाख तक जुर्माना
ट्राई (TRAI) ने फर्जी कमर्शियल कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाए गए हैं। साथ ही, DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) ऐप का अपडेट भी पेश किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार मार्केटिंग कॉल्स को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कड़े नियम और कड़ी कार्रवाई
TRAI ने मार्केटिंग से जुड़े फर्जी कॉल्स करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का दंड लगाने का प्रावधान किया है। फाइनेंशियल फर्जी कॉल्स के मामलों में:
- पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख रुपये
- दूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपये
- बार-बार नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
यह दंड अनचाहे वाणिज्यिक संचार (UCC) यानी स्पैम कॉल्स और मैसेज भेजने वालों पर लागू होगा।
DND ऐप का नया अपडेट
TRAI ने DND ऐप को भी अपडेट किया है, जिसमें अब उपयोगकर्ता फर्जी मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी।
क्या है नया नियम?
TRAI ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस नए नियम की जानकारी साझा की है।
- यह नियम सिर्फ मोबाइल नंबर पर किए जाने वाले कॉल्स और मैसेज पर लागू होगा, जबकि WhatsApp जैसे OTT ऐप्स पर यह लागू नहीं होगा।
- दूरसंचार कंपनियों Airtel, Jio, Vi और BSNL को अब कॉल और SMS पैटर्न की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- हाई कॉल वॉल्यूम, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन, बार-बार SIM बदलने जैसे पैटर्न्स की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है।
सरकार की नई पहल से उपभोक्ताओं को राहत
TRAI के इस सख्त कदम से फर्जी कॉल्स और मैसेज पर लगाम लगेगी, जिससे मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक स्पैम कॉल्स से राहत मिलेगी।
शिकायत दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ी
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल और मैसेज की शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है। अब ग्राहक 3 दिन के बजाय 7 दिनों तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वहीं, किसी भी शिकायत पर कार्रवाई की अवधि 30 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है। इस बदलाव से करोड़ों मोबाइल यूजर्स को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी शिकायतों पर पहले से कहीं तेजी से कार्रवाई की जाएगी।
ये देखिये ट्वीट: यहां देखिये इस संबंध में TRAI की ट्वीट
फर्जी कॉल्स पर सख्ती
नए नियमों के तहत बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटर्स अब उपभोक्ताओं को कॉल नहीं कर पाएंगे। इससे अनचाही कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी।
कमर्शियल मैसेज की आसान पहचान
अब मोबाइल उपभोक्ता कमर्शियल मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के भेजे गए मैसेज में विशिष्ट हेडर कोड होंगे:
- “-P” – प्रमोशनल मैसेज
- “-S” – सर्विस से जुड़े मैसेज
- “-T” – ट्रांजैक्शनल मैसेज
- “-G” – सरकारी संदेश
इन हेडर्स के बिना आने वाले सभी मैसेज फर्जी माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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